<> Rupee loan | Central Bank of India Skip to main content

Rupee loan

विदेशी मुद्रा में ऋण

बैंक द्वारा एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता को विदेशी मुद्रा में ऋण की अनुमति केवल विदेश में व्यापार/व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए जमा दर प्लस 2% पर दी जाएगी.  भारत में पुनर्निवेश या वापस जमा करने के लिए यह ऋण नहीं दिया जाएगा. और तीसरे पक्ष के ऋण के मामले में ब्याज जमा दर + 3% होगा

एनआरआई जमाकर्ता को निम्नलिखित कारणों के लिए ऋण अनुमत है:

  1. व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए*.
  2. भारतीय फर्मों/कंपनियों की पूंजी में अंशदान के रूप में गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश.
  3. स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए भारत में फ्लैट/मकान का अधिग्रहण.

तृतीय पक्ष को ऋण व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निधि आधारित और/या गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनुमत  है:

* पुनः उधार देने, चिट फंड के व्यवसाय, निधि कंपनी, हस्तांतरणीय डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) में व्यापार, मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव सहित पूंजी बाजारों में निवेश और कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियों तथा अचल संपत्ति व्यवसाय में निवेश के लिए एनआरआई /तृतीय पक्षों को ऋण अनुमत नहीं है.