पात्रता:
निर्माण गतिविधि में लगी फर्म/कंपनियां (ठेकेदारों सहित).
प्रयोजन:
निर्माण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए नई मशीनरी/उपकरण/वाहन
वित्त की मात्रा :
अधिकतम रु. 5.00 करोड़।
मार्जिन:
मशीनरी/उपकरण/वाहनों की लागत का 25%
ब्याज की दर :
रु.1 करोड़ तक (एक वर्ष तक का सावधि ऋण):
• रु.10.00 लाख तक: एमसीएलआर + 0.50%
• रु.10.00 लाख से रु.100 लाख तक: एमसीएलआर + 1.00%
रु.1 करोड़ से अधिक: ग्राहक क्रेडिट रेटिंग के आधार पर।
लोन के लिए अवधि प्रीमियम होगा: 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 0.25% और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक 0.50% .
चुकौती की शर्तें :
ऋण की चुकौती अधिकतम 60 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में की जानी है, जो पहले संवितरण के अगले महीने से शुरू होगी।
प्रतिभूति:
प्राथमिक
बैंक द्वारा वित्तपोषित मशीनरी/उपकरण/वाहनों का दृष्टिबंधक
संपार्श्विक
संपत्ति/भूमि एवं भवन/तरल प्रतिभूति को गिरवी के रूप में ऋण राशि का 25%.
प्रसंस्करण शुल्क:
- रु.5 लाख तक- शून्य.
- रु.5.00 लाख से ऊपर- रु.200/- प्रति लाख (अधिकतम रु.1 लाख) .