सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)
उद्देश्य |
*फसलों/डेयरी पशुओं/मत्स्य पालन/पॉल्ट्री पक्षियों/अन्य छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. *फसल कटाई के बाद के खर्च और उत्पादन विपणन ऋण प्रदान करने के लिए. *किसानों की खपत आवश्यकता को पूरा करने के लिए * कृषि उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे डेयरी, मत्स्य पालन आदि के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए. |
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पात्रता |
*सभी किसान - व्यक्ति/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक, पट्टेदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बंटाईदार और स्वयं सहायता समूह या किसानों के संयुक्त देयता समूह, किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनियां हैं |
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सुविधा की प्रकृति |
*अल्पकालिक परिक्रामी ऋण |
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सीमा |
नगदी ऋण सीमा 5 साल के लिए मंजूर की जाएगी *पहले वर्ष के लिए, निम्नलिखित के आधार पर सीमा तय किया जाएगा - फसल/डेयरी पशुओं आदि के लिए वित्त का पैमाना, प्लस - फसल के बाद/घरेलू/उपभोग व्यय की सीमा का 10% प्लस - मरम्मत और रखरखाव, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और संपत्ति बीमा की सीमा का 20%. - दूसरे और बाद के वर्षों के लिए सीमा की गणना पिछले वर्ष की सीमा से अधिक लागत वृद्धि के लिए 10% जोड़कर की जाएगी. |
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मार्जिन |
* शून्य क्योंकि यह वित्त के पैमाने में अंतर्निहित है. |
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सुरक्षा |
* प्राथमिक - - फसलों/डेयरी पशुओं/मत्स्य पालन/पोल्ट्री पक्षियों/अन्य छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और बैंक के वित्त से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक (हाइपोथिकेशन). * संपार्श्विक - - ₹ 1.60 लाख तक की सीमा के लिए कोई संपार्श्विक नहीं. (₹ 3.00 लाख तक की सीमा में- कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं) - ₹ 1.60 लाख से अधिक की सीमा के लिए, संपार्श्विक सुरक्षा आवश्यक है. |
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ब्याज दर |
₹ 3,00,000/- तक की सीमा (ब्याज अनुदान) ₹ 3.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक ₹ 10.00 लाख से अधिक रु. 100.0 लाख तक |
7%
*एमसीएलआर + 2.50% *एमसीएलआर + 3.00%
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ब्याज अनुदान |
शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों के सीकेसीसी खातों में 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी, इसलिए सीकेसीसी पर शुद्ध ब्याज दर तुरंत भुगतान करने वाले किसानों के लिए 4% होगी. |
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प्रसंस्करण शुल्क |
₹ 3 लाख तक-शून्य ₹ 3 लाख से ऊपर- 0.30% |
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वापसी |
*फसल की प्रत्याशित कटाई और विपणन के अनुसार. *सीमा 5 साल के लिए वैध होगी, वार्षिक समीक्षा के अधीन. |