ऋण का उद्देश्य |
* एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) को उनके आंतरिक उधार /सामूहिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण |
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पात्रता |
* स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) |
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ऋण सुविधा की प्रकृति |
* परिक्रामी नकद ऋण / सावधि ऋण . |
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नकद साख सीमा / सावधि ऋण मिलाकर पात्र मात्रा |
* ऋण की प्रमात्रा (5 वर्षॉं के लिए समग्र तय सीमा) अधिकतम प्रति समूह ₹ 10.00 लाखस्थापना के प्रारम्भिक वर्ष में अनुपात 1:1 होगा और क्रमशः बचत के 1:4 के अनुपात तक बढ़ सकेगा. |
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₹ 3,00,000/- तक₹ 3.00 लाख से ऊपर ₹ 10.00 लाख तक |
एमसीएलआर + 1.35% एमसीएलआर + 2.50% |
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₹ 3 लाख तक /- : शुन्य₹ 3 लाख से ऊपर /-: 0.30% के दर पर |
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₹ 3 लाख तक /- : शुन्य ₹ 3 लाख से ऊपर /-: 1.25% का 50% (अर्थात् 0.625%) |
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* सीमा 5 वर्षों के लिए वार्षिक समीक्षा के अधीन |
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प्रतिभूति |
* शून्य |