उद्देश्य
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* किसानों/व्यापारियों/प्रसंस्कारकों/आर्थियों को डब्लूडीआरए से मान्यता प्राप्त गोदामों जैसे कि सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन आदी द्वारा जारी वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज रसीदों और विचारणीय वेयरहाउस रसीदों के लिए वित्त। |
पात्रता |
• मौजूदा/नए ग्राहक व्यक्तिगत किसान (एसएचजी/जेएलजी/कॉर्पोरेट सहित, व्यक्तिगत किसानों की किसान उत्पादक कंपनियां/साझेदारी फर्म और सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों की सहकारी समितियां। आढ़ती/कमीशन एजेंट, व्यापारी। खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयां |
वित्त की मात्रा |
* आवश्यकता आधारित |
मार्जिन
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* वेयरहाउस रसीद के अनुसार बाजार मूल्य/मूल्य पर 35% या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20%; जो भी कम हो। |
प्रतिभूति
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* प्राथमिक प्रतिभूति * संपार्श्विक प्रतिभूति |
ब्याज की दर
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• योजना के लिए प्रचलित ब्याज दर के अनुसार • रु.10 लाख तक के कृषि ऋण के लिए- परक्राम्य WHR के विरुद्ध ब्याज पर आर्थिक छूट भी उपलब्ध है, जो शाखा द्वारा निर्धारित फसल ऋण की चुकौती की निर्धारित तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए या केसीसी वाले छोटे और सीमांत किसानों के ऋण प्राप्त करने से एक वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, होगी । |
चुकौती की शर्तें |
• वस्तुओं की स्वयं का सामान्य जीवन /वितरण से 12 महीने/डब्ल्यूएचआर की नियत तारीख, जो भी पहले हो |
N.B
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* विवरण के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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