<> सेंट वेयरहाउस प्राप्ति (डब्ल्यू.एच.आर.) योजना | Central Bank of India Skip to main content

सेंट वेयरहाउस प्राप्ति (डब्ल्यू.एच.आर.) योजना

 उद्देश्य 

 

किसानों/व्यापारियों/प्रसंस्कारकों/आर्थियों को डब्लूडीआरए से मान्यता प्राप्त गोदामों जैसे कि सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन आदी द्वारा जारी वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज रसीदों और विचारणीय वेयरहाउस रसीदों के लिए वित्त। 

पात्रता 

•  मौजूदा/नए ग्राहक 

      व्यक्तिगत किसान (एसएचजी/जेएलजी/कॉर्पोरेट सहित, व्यक्तिगत किसानों की किसान उत्पादक कंपनियां/साझेदारी फर्म और सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों की सहकारी समितियां। 

     आढ़ती/कमीशन एजेंट, व्यापारी। 

     खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयां

वित्त की मात्रा 

* आवश्यकता आधारित

 मार्जिन 

 

 *  वेयरहाउस रसीद के अनुसार बाजार मूल्य/मूल्य पर 35% या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20%; जो भी कम हो। 

प्रतिभूति 

 

*  प्राथमिक प्रतिभूति 
         वेयरहाउस रसीद की गिरवी .

*  संपार्श्विक प्रतिभूति 
•    यदि सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और बैंक के साथ जुड़े संपार्श्विक प्रबंधकों द्वारा डब्ल्यूएचआर जारी किया जाता है – निरंक 
•    अन्य मामलों में, WHR योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार

 ब्याज की दर 

 

•    योजना के लिए प्रचलित ब्याज दर के अनुसार

•    रु.10 लाख तक के कृषि ऋण के लिए- परक्राम्य WHR के विरुद्ध ब्याज पर आर्थिक छूट भी उपलब्ध है, जो शाखा द्वारा निर्धारित फसल ऋण की चुकौती की निर्धारित तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए या केसीसी वाले छोटे और सीमांत किसानों के ऋण प्राप्त करने से एक वर्ष की अवधि के लिए,  जो भी पहले हो, होगी  । 
 

चुकौती की शर्तें 

•    वस्तुओं की स्वयं का सामान्य जीवन /वितरण से 12 महीने/डब्ल्यूएचआर की नियत तारीख, जो भी पहले हो

N.B

 

* विवरण के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें।