प्रयोजन
सट्टा गतिविधि को छोड़कर, कोई भी वैध व्यापार/सेवा प्रदाता/विनिर्माण/प्रोसेसर आदि शामिल हैं
पात्रता
सभी प्रकार के व्यापारी, निर्माता / प्रोसेसर, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। (व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रेडिंग/सेवा/विनिर्माण गतिविधि में लगी कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म (एक फर्म को छोड़कर जहां एचयूएफ भागीदार है) पात्र हैं। जीएसटी से छूट प्राप्त श्रेणियों के मामले में, जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। फर्म का टीएनडब्ल्यू सकारात्मक होना चाहिए ।उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
सुविधा की प्रकृति
- सावधि ऋण /ओवरड्राफ्ट
अधिकतम वित्त
5 करोड़
मार्जिन
25%
ब्याज दर
फ्लोटिंग 7.80% और उससे अधिक। (पात्रता के अनुसार)
ऋण की अवधि
84 महीने