उद्देश्य |
* ट्रैक्टर, ट्रेलर और अन्य कृषि उपकरणों और सामान की खरीद के लिए वित्त प्रदान करना. |
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पात्रता |
* कृषि और / या संबद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां, एफएसएस, पीएसी ट्रैक्टर के लिए- नया ट्रैक्टर 35 एचपी तक- 2.5 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि या 5.00 एकड़ असिंचित भूमि नया ट्रैक्टर 35एचपी से ऊपर - 4.00 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि या 8.00 एकड़ असिंचित भूमि. |
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सुविधा की प्रकृति |
* मीयीदी ऋण |
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मार्जिन |
* 1.60 लाख तक-शून्य * 1.60 लाख से ऊपर- 20% |
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सुरक्षा |
* प्राथमिक * संपार्श्विक |
-ट्रैक्टर और औजारों का हाइपोथिकेसन. -फसलों का हाइपोथिकेसन. - 1.60 लाख रुपये से ऊपर - भूमि पर गिरवी / प्रभार (संपार्श्विक सुरक्षा का कुल मूल्य ऋण राशि का कम से कम 100% होना चाहिए, सिवाय कंबाइन हारवेस्टर के, जिसके लिए संपार्श्विक ऋण राशि का 150% होना चाहिए). |
बीमा |
ऋण से सृजित आस्तियों का पूर्ण मूल्य के लिए बीमा किया जाना चाहिए. |
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ब्याज की दर |
₹ 3,00,000/- तक ₹ 3.00 लाख से अधिक से ₹ 10.00 लाख तक ₹ 10.00 लाख से अधिक ₹ 100.00 लाख तक ₹ 100.00 लाख से ऊपर |
एमसीएलआर + 1.35% एमसीएलआर + 2.50% एमसीएलआर + 3.00% उधारकर्ता की रेटिंग के अनुसार |
प्रारंभिक प्रभार |
*₹ 3 लाख/- तक : शून्य *₹ 3 लाख से अधिक/-: 1.25% का 50% (अर्थात् 0.625%) |
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चुकौती |
* 5 से 9 वर्षों के भीतर (अधिकतम 12 महीनों की अधिस्थगन अवधि सहित) |