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ट्रैक्टर ऋण योजना

उद्देश्य

* ट्रैक्टर, ट्रेलर और अन्य कृषि उपकरणों और सामान की खरीद के लिए वित्त प्रदान करना.

पात्रता

* कृषि और / या संबद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां, एफएसएस, पीएसी

ट्रैक्टर के लिए-

नया ट्रैक्टर 35 एचपी तक-  2.5 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि या 5.00 एकड़ असिंचित भूमि

नया ट्रैक्टर 35एचपी से ऊपर - 4.00 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि या 8.00 एकड़ असिंचित भूमि.

सुविधा की प्रकृति

* मीयीदी ऋण

मार्जिन

* 1.60 लाख तक-शून्य

* 1.60 लाख से ऊपर- 20%

सुरक्षा

* प्राथमिक

* संपार्श्विक

-ट्रैक्टर और औजारों का हाइपोथिकेसन. -फसलों का हाइपोथिकेसन.
-रु.1.60 लाख तक - शून्य

- 1.60 लाख रुपये से ऊपर - भूमि पर गिरवी / प्रभार (संपार्श्विक सुरक्षा का कुल मूल्य ऋण राशि का कम से कम 100% होना चाहिए, सिवाय कंबाइन हारवेस्टर के, जिसके लिए संपार्श्विक ऋण राशि का 150% होना चाहिए).

बीमा

ऋण से सृजित आस्तियों का पूर्ण मूल्य के लिए बीमा किया जाना चाहिए

ब्याज की दर

3,00,000/-

तक 3.00 लाख से अधिक से 10.00 लाख तक

10.00 लाख से अधिक 100.00 लाख तक

100.00 लाख से ऊपर

एमसीएलआर + 1.35%

एमसीएलआर + 2.50%

एमसीएलआर + 3.00%

उधारकर्ता की रेटिंग के अनुसार

प्रारंभिक प्रभार

*3 लाख/- तक : शून्य

*3 लाख से अधिक/-: 1.25% का 50% (अर्थात् 0.625%)

चुकौती

* 5 से 9 वर्षों के भीतर (अधिकतम 12 महीनों की अधिस्थगन अवधि सहित)