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वापस आने वाले भारतीयों हेतु सुविधाएं

वापस आने वाले अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति जो कम से कम 12 महीने की निरंतर अवधि से भारत से बाहर प्रवास कर रहे हो और वे वापस भारत आकर स्थाई रूप से बसना चाहते है और भारत के निवासी बन चुके हैं, वे निम्न के लिए भारत में विदेशी मुद्रा खाता जिसे निवासी विदेशी मुद्रा खाता (आरएफसी) कहा जाता है, बचत, चालू अथवा सावधि खातों के प्रकार के साथ खोलने एवं नियमित करने के पात्र होंगे.

  1. भारत से बाहर विदेशी मुद्रा परिसम्पतियां उपार्जित, धारित एवं रखी जा सकती है एवं स्थायी रूप से निवास करने हेतु आते समय भारत में लाई जा सकती है.
  2. भारत से बाहर अपने नियोक्ता से विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त पेंशन अथवा अन्य कोई अधिवर्षिता अथवा अन्य कोई मौद्रिक लाभ.
  3. जब वह भारत से बाहर प्रवास कर रहा हो, तब भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति से विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त /अधिग्रहीत उपहार /विरासत.
  4. संयुक्त खाते अनुमत हैं. हमारे बैंक में आरएफसी सावधि जमा 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए स्वीकार की जाती है. नवीकरण अनुमत हैं.
  5. जब एक अनिवासी भारतीय रहवासी भारतीय हो जाता है तो उसकी एनआरई एवं एफसीएनआरई (बी) जमाएं अपनी प्रथम परिपक्वता तक जारी रहेंगी एवं यदि इच्छुक हो तो आरएफसी जमा में बदली जा सकती है.
  6. आरएफसी जमा पर अर्जित ब्याज घरेलू जमाओं के समान कर प्रावधानों के अधीन रहेंगी.