प्रयोजन
सट्टा गतिविधि को छोड़कर, कोई भी वैध व्यापार/सेवा प्रदाता/विनिर्माण/प्रोसेसर आदि शामिल हैं। इकाई को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 और इसमें संशोधन के तहत एमएसएमई के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए.
पात्रता
सभी प्रकार के व्यापारी, निर्माता, प्रोसेसर, सेवा उद्यम, पेशेवर, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को कर रहे हैं। (व्यक्तिगत, प्रोपराइटरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रेडिंग/सेवा/विनिर्माण गतिविधि में लगी कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म (एक फर्म को छोड़कर जहां एचयूएफ भागीदार है) पात्र हैं। जीएसटी से छूट प्राप्त श्रेणियों के मामले में, जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
सुविधा की प्रकृति
- ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट /सावधि ऋण
अधिकतम वित्त
5 करोड़
मार्जिन
शून्य- (बंधक आधारित ऋण)
ब्याज दर
फ्लोटिंग आरबीएलआर + 2.55 = 9.40% + टीपी
ऋण की अवधि
120 महीने