<> (एमएमयूकेवाई) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना - मध्य प्रदेश | Central Bank of India Skip to main content

(एमएमयूकेवाई) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना - मध्य प्रदेश

उद्देश्य

यह योजना, .प्र. के अन्तर्गत एक लाख से 50 लाख तक की परियोजना वाली सभी निर्माण इकाइयों एवं एक लाख से 25 लाख तक की परियोजना की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु है। योजना केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए है।

पात्रता

आयु 18-40 वर्ष, शैक्षिक योग्यता - न्यूनतम 12वीं पास, आय सीमा - अधिकतम 12 लाख रुपये प्रति वर्ष की पारिवारिक आय। यह योजना केवल मध्य प्रदेश के लिए लागू है। उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

सुविधा की प्रकृति

कार्यशील पूंजी एवं मियादी ऋण

अधिकतम वित्तीय सहायता

रु. 1 लाख से 50 लाख रुपये

मार्जिन/सीमांत

20% से 25%

ब्याज दर

आरबीएलआर पर आधारित आकर्षक ब्याज दर।

ऋण की अवधि

84 महीने