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सुकन्या संवृद्धी योजना

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सुकन्या संवृद्धि योजना

  • सुकन्या संवृद्धि योजना मुख्यतः बालिकाओं के लिए भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है | यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और शादी के खर्चे को पूरा करने के लिए है |
  • बालिका ( जो भारतीय नागरिक हो ) के नाम से किसी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत व्यावसायिक बैंक में मात्र एक खाता खोला जा सकता है | इस नियम के अंतर्गत, सामान्य परिस्थिति में एक परिवार के अधिक से अधिक दो बालिकाओं के खाते खोले जाएंगे | 

  • अभिभावक द्वारा 0 से 10 वर्ष के आयु की नाबालिग बालिका की ओर से खाता खोला जा सकता है | 
  • जिस बालिका का खाता खोला जा रहा है उसका जन्म प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाए | 
  • प्रतिवर्ष न्यूनतम रु. 250/- एवं अधिकतम रु. 1,50,000/- का योगदान | 
  • 1.5 लाख रुपये तक का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर कटौती के लिए योग्य है। सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी परिपक्वता राशि और अर्जित ब्याज पर कर कटौती से मुक्त है | 
  • खाता खुलने के बाद से पंद्रह वर्ष तक खाते में जमा किये जा सकते हैं |
  • जमा का माध्यम नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट/अंतरण/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन स्थानान्तरण है। खाते में स्थायी निर्देशों की सुविधा भी उपलब्ध है।
  • प्रति वर्ष न्यूनतम निर्दिष्ट राशि के साथ 50 रुपये प्रति वर्ष के दंड का भुगतान करके अनियमित खाते को नियमित किया जा सकता है | 
  • खाता खोलने की तारीख से 21 (इक्कीस) वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा।
  • ब्याज दर 7.6% (भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.12.2020 के अनुसार ) | 
  • निश्चित परिस्थितियों में समय से पहले निकासी और बंद करने की अनुमति है।
  • खाता एक बैंक से दूसरे बैंक या डाकघर में अंतरित किया जा सकता है।

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 नोट: चूंकि यह एक भारत सरकार की योजना है, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना में नवीनतम निर्देशों / संशोधनों के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट www.nsiindia.gov.in पर जायें | .