(ए) कौन पात्र है? (i) 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति .
(ii) 55 वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी. यह शर्त लागू है कि सेवानिवृत्ति लाभों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर निवेश करना होगा. (iii) 50 वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मचारी, यह शर्त लागू है कि सेवानिवृत्ति लाभों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर निवेश करना होगा. (iv) खाता व्यक्तिगत या जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है .
(v) किसी संयुक्त खाते में जमा की पूरी राशि केवल प्रथम खाता धारक को देय होगी.
(बी) जमा:- (i) न्यूनतम जमा 1000 रूपये और 1000 के गुणक में होगा. किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी एससीएसएस खातों में अधिकतम सीमा 15 लाख तक होगी. (ii) वरिष्ठ नागरिक बचत खाते में अधिक जमा किये जाने की स्थिति में, जमाकर्ता को अतिरिक्त राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी और अतिरिक्त जमा की तारीख से वापसी की तारीख तक केवल पीओ बचत खाते पर ब्याज दर लागू होगा.
(iii) इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के लाभ के लिए योग्य है
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