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सुकन्या संवृद्धी योजना

देय ब्याज दरें, आवधिकता आदि .


खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और अधिकतम शेष राशि जिसे बरकरार रखा जा सकता है

ब्याज दर 7.6% प्रति वर्ष(01.01.2023 से प्रभावी), वार्षिक चक्रवृद्धि 

एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रूपये और अधिकतम 1,50,000 रूपये. बाद में 50 रूपये के गुणक में जमा करें. एकमुश्त जमा किया जा सकता है. एक महीने या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है.

अभिदान/खाता खोलने के केन्द्र: - सभी शाखाओं के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग एवं इन्टरनेट बैंकिंग.
प्रमुख विशेषताएं

() कौन खोल सकता है?:-
-> अभिभावक द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के नाम पर.
-> भारत में बालिका के नाम पर डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है.

-> यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है. किन्तु जुडवां/एक साथ तीन बच्चियों के जन्म के मामले में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं

​(बी) जमा :-
(i)
250 रूपये की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि के साथ खाता खोला जा सकता है.



 
  • (ii) एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रूपये और अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक राशि जमा की जा सकती है. यह राशि एकमुश्त या कई किश्तों में जमा की जा सकती है  .
    (iii)
    खाते में खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया सकता है .
    (iv)
    यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी खाते में न्यूनतम राशी 250 रूपये जमा नहीं किया जाता, तो खाते को चूक कर्ता खाते के रूप में माना जाएगा.
    (v)
    चूक कर्ता खाते को प्रत्येक चूक कर्ता वर्ष के लिए न्यूनतम 250 रूपये + 50 रूपये का भुगतान करके खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरा होने से पहले पुनः चालू किया जा सकता है
    (vi) जमा आयकर अधिनियम की धरा 80सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त हैं .
  • (सी) ब्याज :-
    (i)
    ब्याज दर तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार लागू होगी.
    (ii)
    ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवे दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी .
    (iii)
    ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगी.
    (iii)
    वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते की स्थिति देखते हुए ही ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगी. (यानि बैंक से दूसरे बैंक/पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण मामले में)
    (iv)
    अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है .
  • (डी) खाते का संचालन :-
  • -> बालिका के वयस्क(18 वर्ष) होने तक खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा
  • ​() निकासी :-
    (i)
    बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है .
    (ii)
    निकासी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक लिया जा सकता है .
    (iii)
    निकासी एकमुश्त या किश्तों में की जा सकती है, किन्तु प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं, अधिकतम पांच वर्षों के लिए, निर्दिष्ट सीमा के अधीन और शुल्क/अन्य शुल्कों की वास्तविक आवश्यकता के अधीन.
  • (एफ) समयपूर्व समापन :-
    (i)
    निम्नलिखित शर्तों पर खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है : -
  • ->खाताधारक की मृत्यु पर(मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक पीओ बचत खाता ब्याज दर लागू होगी).
  • -> अत्यंत सहानुभूति के आधार पर
(i) खाताधारक की जानलेवा बीमारी .
(ii)
अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया गया .
(iii)
इस तरह के निपटारे के लिए पूर्ण दस्तावेज और आवेदन आवश्यक है .

(vi)खाते को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित शाखा में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें ..
​(
जी) परिपक्वता पर समापन:-
(i)
खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद.
(ii)
या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका के विवाह के समय(शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद).

नोट: चूंकि यह भारत सरकार की योजना है. इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना में नवीनतम निर्देशों/सुधारों के लिए आरबीआई/सरकारी वेबसाइट पर जाएं.