उद्देश्य :
- नए घर/फ्लैट के निर्माण/अधिग्रहण के लिए या मौजूदा घर/फ्लैट का अधिग्रहण करने के लिए जिसमें वर्तमान ऋण देयता अवधि के पश्चात और 10 वर्ष शेष हो ।
- मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन के लिए
पात्रता :
- वैक्तिक, व्यक्तियों के समूह, जिन्होंने आवेदन की तिथि को 18 वर्ष (पूरा) प्राप्त कर लिए हैं और सहकारी समितियां, जिनके पास माता-पिता, पुत्रों, पति या पत्नी के साथ अकेले या संयुक्त रूप से आय का कानूनी, पहचान और नियमित स्रोत है।
- एनआरआई भी आवास ऋण के लिए पात्र हैं,
ऋण की मात्रा :
ईएमआई/एनएमआई अनुपात के आधार पर आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय और चुकौती क्षमता
- शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात निम्नानुसार है:
शुद्ध वार्षिक आय ईएमआई/एनएमआई अनुपात (अधिकतम) <=रु.1.20 लाख 20% > रु.1.20 लाख और <= रु.3.0 लाख 30% >रु.3 लाख & <=रु.5.0 लाख 55% >रु.5 लाख और<= रु.8.0 लाख 60% > रु.8 लाख और <= 10 लाख 65% > रु . 10.0 लाख 66.67%
एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) - सभी वैधानिक कटौती और कर। (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर)।
ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना के उद्देश्य से ईएमआई में मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋण के लिए सभी ईएमआई शामिल होंगे , इसलिए मौजूदा ईएमआई को एनएमआई की गणना के उद्देश्य से सकल मासिक आय (जीएमआई) से नहीं काटा जाना चाहिए।
नोट: अनुमत ऋण राशि का मूल्यांकन निम्न योग्य मानदंडों से प्राप्त सबसे कम मूल्य के आधार पर किया जाएगा:
अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात
और अनुमत ईएमआई / एनएमआई अनुपात । - सकल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से केवल नियमित आय शामिल होनी चाहिए। अप्रत्याशित आय या अस्थायी प्रकृति की आय जैसे ओवरटाइम, आदि को सकल वार्षिक आय की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही ऐसी आय नियमित हो।
- आवेदकों द्वारा बताई गई आय दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होनी चाहिए।
मार्जिन:
( वेतनभोगी उधारकर्ता के लिए)
- रु.30 लाख तक के ऋणों की लागत का 90%,
रु.30.00 लाख से रु.75.00 लाख तक के ऋणों की लागत का 80% एवं
रु.75.00 लाख ऊपर के ऋण के लिए लागत का 75% ।
ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन। ( उपरोक्त लागत का अर्थ है निर्माण की लागत/नए/मौजूदा घर/फ्लैट की खरीद या मौजूदा घर/फ्लैट के विस्तार की लागत (भूमि की लागत सहित)। - मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार/परिवर्तन की लागत का 75%, अधिकतम रु.10.00 लाख के अधीन, ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड के अधीन ।
- ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड का अनुपालन करने के बाद प्लॉट की लागत ( पंजीकृत मूल्य) का 75% । स्टैंडअलोन आधार पर प्लॉट का वित्त पोषण नहीं किया जाना चाहिए । प्लॉट की लागत हाउसिंग यूनिट की कुल लागत के 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
( गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता के लिए)
- 75 लाख रुपये तक के ऋण की लागत का 80%
75 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए लागत का 75% - मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन की लागत का 75%, अधिकतम रु.10.00 लाख के अधीन, ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड के अधीन ।
- ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड का अनुपालन करने के बाद मौजूदा घर/फ्लैट या प्लॉट की लागत (पंजीकृत मूल्य) के विस्तार की लागत का 75% ।
- स्टैंडअलोन आधार पर प्लॉट का वित्त पोषण नहीं किया जाना चाहिए । प्लॉट की लागत हाउसिंग यूनिट की कुल लागत के 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चुकौती:
- अधिकतम 30 वर्ष की अवधि या उधारकर्ता के 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, जो भी पहले हो।
- मरम्मत/नवीनीकरण के मामले में 10 वर्ष
ब्याज दर :
रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) = रेपो + स्प्रेड + क्रेडिट जोखिम
सीआईसी स्कोर और आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर रेपो आधारित उधार दरें
आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर | सीआईसी स्कोर | ||
सिबिल/सीआरआईएफ 725 से ऊपर या एक्सपेरियन 750 से ऊपर |
सिबिल/सीआरआईएफ 701-725 या एक्सपेरियन 726-750 |
सिबिल/सीआरआईएफ 675-700 या एक्सपीरियन 700-725 |
|
ए | बी | सी | |
71-100 (सीबीआई-1 से 3 यानी कम जोखिम) |
आरबीएलआर | आरबीएलआर+0.10 | आरबीएलआर+0.20 |
50-70 (सीबीआई-4 से 6 यानी मध्यम जोखिम) |
आरबीएलआर+0.25 | आरबीएलआर+0.35 | आरबीएलआर+0.45 |
<50 (सीबीआई-7 से 10 यानी उच्च जोखिम) |
- | - | - |
50 से नीचे के आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा।
- सिबिल/सीआरआईएफ से 675 से कम और एक्सपेरियन से 700 से कम स्कोर करने वाले ग्राहकों को कोई नई मंजूरी नहीं
सीआईसी स्कोर को ध्यान में रखते हुए मानदंड:
- आवेदक का न्यूनतम क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) स्कोर निम्नानुसार है:
सीआईसी का नाम | न्यूनतम सीमा सीमा |
ट्रांसयूनियन सिबिल | 675 |
सीआरआईएफ | 675 |
एक्सपेरियन | 700 |
अधिस्थगन अवधि:
निर्माण के मामले में अधिकतम 24 महीने तक, अधिस्थगन अवधि 18 महीने से अधिक 24 महीने तक निर्धारित है , उधारकर्ता द्वारा देय प्री-ईएमआई ब्याज लागू एवं आवेदन के अनुसार होगी.
प्रसंस्करण शुल्क:
ऋण राशि का 0.50%, अधिकतम रु . 20,000 /- के अधीन