उद्देश्य |
* वर्मी कॉम्पोस्ट ईकाइयों को स्थापित करने एवं इनको चलाने के लिए कृषकों एवं/या कॉरपोरेटों की निवेश ऋण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना. |
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पात्रता |
* सभी कृषक, स्वयं सहायता समूह, काश्तकार सहित कृषकों के संयुक्त देयता समूह, बंटाईदार, स्वामी/भागीदारी फर्म/निजी/सार्वजनिक लि. कं. गैर सरकारी संस्थाएं (एनजीओ), सहकारिताएं, नगर निगम, संघ, कृषि उत्पन्न विपणन समितियां, विपणन बोर्ड एवं कृषि प्रसंस्करण निगम. |
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ऋण सुविधा की प्रकृति |
* प्रयोजन के अनुसार सावधि ऋण एवं/या नकद साख. |
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ऋण सीमा |
* मूल्यांकन पर आधारित, अधिकतम ` 2.00 करोड़. |
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मार्जिन |
1,00,000/- तक के ऋण हेतु : निरंक |
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प्रतिभूति |
* प्राथमिक : |
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ब्याज दर |
* रु. 50,000/- तक |
आधार दर + 0.50% |
प्रसंस्करण प्रभार |
* निरंक. |
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निरीक्षण प्रभार |
रू. 2 लाख तक : निरंक |
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चुकौती |
* 5-8 वर्ष. |
अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया हमारी नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें.