उद्देश्य | * ऋणग्रस्त कृषकों को महाजनों, गिरवीकर्ता, खाद एवं कृषि निविष्टी डीलरों, मध्यस्थों के कर्ज से राहत प्रदान करना. | |
पात्रता | * गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणग्रस्त कृषक
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ऋण की प्रकृति | * सावधि ऋण. | |
ऋण की मात्रा | * अधिकतम रु. 1.00 लाख | |
ब्याज दर | रु. 50,000/- तक रु. 50,000/- से अधिक व रु. 1 लाख तक |
बेस रेट + 0.50% बेस रेट + 1.00% |
प्रक्रिया शुल्क | * प्रति लाख Rs.120/- (0.12%) अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रु. 20000/- तक | |
दस्तावेजीकरण शुल्क | * निरंक | |
पुनर्भुगतान | * 5 वर्ष | |
प्रतिभूति | * महाजन के पास गिरवी रखी मूर्त प्रतिभूति, यदि कोई हो. * फसलों का दृष्टिबंधक. * भूमि बंधक. |
अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.