उद्देश्य |
किसानों के संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के कृषि उत्पादों के गिरवी के विरुद्ध तथा फसल बोवाई पूर्व एवं पश्चात की जरूरतों को पूरा करने हेतु ऋण |
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पात्रता |
कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों, काश्तकार किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों का संयुक्त देयता समूह |
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सुविधा का प्रकार |
उद्देश्य के अनुसार सावधि ऋण /नकद साख /मांग ऋण |
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सीमा |
समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए – रु. 1.00 लाख . समूह के रूप में जेएलजी के लिए – जेएलजी के प्रत्येक सदस्य को कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा की जाने वाली कृषि के आधार पर अधिकतम रु. 5.00 लाख प्रति समूह |
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मार्जिन |
रु. 1.60 लाख तक के ऋण के लिए : निरंक |
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प्रतिभूति |
प्राथमिक: - बैंक के वित्त से सृजित फसल एवं आस्तियों का दृष्टिबंधक रु. 1 लाख से अधिक की सीमा के लिए कृषि भूमि पर प्रभार |
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ब्याज दर |
रु. 3,00,000/- तक |
एमसीएलआर + 1.35% |
प्रक्रिया शुल्क |
*उत्पादन हेतु ऋण के लिए : निरंक |
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प्रलेखीकरण प्रभार |
रु. 2.00 लाख तक – निरंक |
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पुनर्भुगतान |
फसल अवधि तथा विक्रय आगम की प्राप्ति अनुसार |