उद्देश्य | * एस्टेट परंपरागत फसलों की पौधारोपण करने वाली एस्टेट की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध कराना. | |
पात्रता | * खरीददार के पास उपजाऊ एस्टेट होना चाहिए तथा वह खरीद के लिए प्रस्तावित एस्टेट को उपजाऊ बनाने की स्थिति में होना चाहिए. | |
सुविधा की प्रकृति | * 9 वर्षों में चुकौती योग्य सावधि ऋण. | |
ऋण की प्रमात्रा | * रू. 2.00 करोड़ तक. रू. 2.00 करोड़ से अधिक ऋणों में प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर विचार किया जा सकता है. | |
मार्जिन | * खरीद प्रस्ताव या बाजार मूल्य का 50% में से जो भी अधिक हो. | |
प्रतिभूति | * प्राथमिक: - क्रय की जाने वाली भूमि पर प्रभार - भूमि/एस्टेट पर उगाई जाने वाली पौधारोपण फसलों का दृष्टिबन्धक. संपार्श्विक प्रतिभूति: - अन्य भूमि/आवासीय संपत्ति पर प्रभार.
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ब्याज दर | रू. 50,000/- तक रू. 50,000/- से अधिक एवं रू. 5 लाख तक रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 25.00 लाख तक रू. 25.00 लाख से अधिक |
आधार दर + 0.50% आधार दर + 1.00% आधार दर + 1.50% आधार दर +2.00% |
प्रसंस्करण शुल्क | * रू. 120/- प्रति लाख या उसका भाग अधिकतम रू. 20000/- | |
दस्तावेजी प्रभार | * कोई नहीं | |
पुनर्भुगतान | * 9 वर्षों में. |
विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.