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सेन्ट किसान गोल्ड कार्ड(सीकेजीसी)

उद्वेश्य

* किसानों की सभी मीयादी ऋण आवश्यकताओं जैसे फार्म मशीनीकरण, भूमि विकास,लघु सिंचाई, जल संरक्षण, बागवानी एवं अन्य संबंद्ध गतिविधियों संबंधी आवश्यक वित्त की पूर्ति के लिए .

पात्रता

* कृषि एवं कृषि संबंद्ध कार्यकलापों में व्यस्त व्यक्तिगत, संयुक्त / कृषकों का समूह- स्वामी खेतिहर एवं जेएलजी, एसएचजी आदि .

सुविधा का प्रकार

* 9 वर्ष में चुकौती योग्य मीयादी ऋण .

ऋण की प्रमात्रा

* अगले 2-3 वर्षों में किए जाने वाले निवेशों की योजना के आधार पर, वार्षिक आय का 5 गुना अथवा प्रतिभूति के रूप में रखी गयी जमीन के मूल्य का 50% अधिकतम ऋण रू. 20 लाख .

मार्जिन

* लघु एवं सीमांत कृषक
* अन्य कृषक

5%
15%

प्रतिभूति

* रू..1.00 लाख तक*

* रू.1.00 लाख से अधिक*
* (उधारकर्ता द्वारा लिया गया कुल ऋण)

- बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक.

- बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक एवं ऋण राशि का कम से कम 200% मूल्य की जमीन पर प्रभार/मॉर्गेज का सृजन.

बीमा

* ऋण राशि से सृजित आस्तियों के संपूर्ण मूल्य का बीमा

ब्याज दर

रू..50,000/- तक
रू..50,000/-से अधिक व रू.5.00 लाख तक
रू..5.00 लाख से अधिक व रू.20.00 लाख तक

बेस रेट + 0.50%
बेस रेट + 1.00%
बेस रेट + 1.50%

प्रक्रिया शुल्क

* रू..25,000/- तक निरंक
* रू.25,000/-से अधिक: @ रू.120/- प्रति लाख अथवा इसका भाग, अधिकतम रू.20,000/-.

प्रलेखीकरण प्रभार

* निरंक.

चुकौती

* समग्र जनित आय से समय संगत उचित किश्तों में.

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.