उद्देश्य | * कृषकों की अस्थाई प्रकृति की समस्याओं के निदान के लिए उनकी कृषि एवं घरेलू आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए तत्काल ऋण प्रदान करना. |
पात्रता | * बैंक के वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड धारक एकल कृषक/संयुक्त ऋणी. |
ऋण की प्रकृति | * 5 वर्ष में पुनर्भुगतान योग्य सावधि ऋण. |
ऋण की मात्रा | * सीकेसीसी सीमा का 50% अथवा वार्षिक आय का 25%, न्यूनतम रु.1000/- एवं अधिकतम रु.50000/-. |
प्रतिभूति | * सीकेसीसी के लिए ली गई वर्तमान प्रतिभूति पर प्रभार. |
ब्याज दर | * बेस रेट + 0.50% |
प्रक्रिया शुल्क | * रु. 25,000/- तक : निरंक * रु. 25,000/- से अधिक: प्रति लाख रु. 120/- दर से अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रु. 20,000/-. |
दस्तावेजीकरण शुल्क | निरंक |
पुनर्भुगतान | * समग्र आय सृजन के संगत उपयुक्त किश्तों में 5 वर्ष के भीतर. |
अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.