उद्देश्य |
* सभी प्रकार के वाहनों अर्थात दो/चार/परिवहन वाहन की खरीद के लिए वित्त उपलब्ध कराना |
पात्रता |
किसान/किसानों का समूह/फर्म/खेती और/या संबद्ध और सहायक गतिविधियों में लगी कंपनियां |
सुविधा की प्रकृति |
सावधि ऋण |
ऋण की मात्रा |
किसान: रु. 2.00 लाख से रु. 15.00 लाख अन्य कृषि संबद्ध/सहायक गतिविधियों में लगे हुए: रु. 2.00 लाख से रु. 25.00 लाख |
हाशिया |
टू व्हीलर: 10% चौपहिया/परिवहन वाहन:15% |
सुरक्षा |
वाहन का दृष्टिबंधक जमानत की सुरक्षा: 1.60 लाख रुपये तक: शून्य रु. 1.60 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख: तृतीय पक्ष गारंटी रु. 10.00 लाख से अधिक: ऋण का 50% + तृतीय पक्ष गारंटी |
ब्याज दर |
किसान: एमसीएलआर + 0.15% से एमसीएलआर+0.50% अन्य: एमसीएलआर + 0.15% से एमसीएलआर+1.50% |
प्रसंस्करण शुल्क |
* रु. 25,000/- तक : शून्य |
दस्तावेज़ीकरण शुल्क |
रु. 2.00 लाख तक: शून्य रु. 2.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख: रु. 50.00 प्रति लाख |
वापसी |
5 से 7 वर्ष |